NRI के लिए

NRI के लिए म्यूचुअल फंड पर TDS — भारत में रहने वाले व्यक्ति से यह कैसे अलग है

यह वह हिस्सा है जिसमें लोग उलझ जाते हैं, इसलिए इसे योजना के आंकड़े की तरह नहीं, व्यवस्था की तरह पढ़िए: NRI के लिए, भारत में रहने वाले व्यक्ति से अलग, रिडीम करने पर टैक्स स्रोत पर कटता है।

भारत में रहने वाला व्यक्ति मुनाफ़े के साथ म्यूचुअल फंड रिडीम करता है तो उस समय कोई टैक्स नहीं कटता; वह व्यक्ति बाद में रिटर्न भरते समय कैपिटल गेन टैक्स चुकाता है। NRI के लिए, रिडीम के समय कैपिटल गेन पर टैक्स स्रोत पर कटता है (TDS) — रकम आप तक पहुंचने से पहले फंड हाउस उसे काट लेता है। कौन-सी दर लागू होगी यह योजना के प्रकार (इक्विटी आधारित या दूसरी) और आपने कितने समय रखा (छोटी अवधि या लंबी अवधि) पर निर्भर है, और ये परिभाषाएं और दरें कानून से तय होती हैं और समय-समय पर बदलती हैं, इसलिए मौजूदा आंकड़े किसी लेख से मान लेने के बजाय रिडीम के समय पक्के किए जाने चाहिए।

एक दूसरी व्यवस्था भी है जिसके बारे में जानना काम का है: भारत और आपके रहने के देश के बीच Double Taxation Avoidance Agreement (DTAA)। जहां DTAA लागू हो, वहां यह टैक्स कटने की दर घटा सकता है, और इसका मकसद एक ही आमदनी पर दो बार पूरा टैक्स लगने से रोकना है। DTAA का फ़ायदा लेने के लिए आमतौर पर सहायक दस्तावेज़ चाहिए, जैसे आपके रहने के देश का Tax Residency Certificate।

हम यहीं रुकते हैं, और क्यों, यह साफ़ बताना चाहते हैं। H2 Investment म्यूचुअल फंड वितरक है, टैक्स सलाहकार नहीं। आपकी टैक्स देनदारी आपकी कुल आमदनी, आपके रहने के देश, लागू DTAA और बदलते नियमों पर निर्भर है — और यह आप पर इस तरह खास तौर से लागू है कि इसे निकालने का न हमारे पास लाइसेंस है, न हम इस स्थिति में हैं। इसलिए हम, जैसा ऊपर बताया, यह समझाएंगे कि TDS स्रोत पर कटता है और कि DTAA इसे घटा सकता है। आपका टैक्स कितना होगा, यह हम नहीं बताएंगे, और विदेश में आपकी टैक्स स्थिति हम नहीं संभालते। इसके लिए अपने रहने के देश के योग्य टैक्स सलाहकार से बात कीजिए। यह सुरक्षा के लिए जोड़ी गई कोई चेतावनी नहीं है; सच में वही इस सवाल के लिए सही व्यक्ति हैं।

आपका पैसा किस खाते से आता है, यह NRE या NRO में दिया गया है। भारत में रहने वाले निवेशक की स्थिति के लिए म्यूचुअल फंड पर TDS देखिए।

यह जानकारी है, सलाह नहीं

यह पेज बताता है कि NRI भारतीय म्यूचुअल फंड में कैसे निवेश करते हैं। यह किसी योजना का नाम नहीं लेता, किसी चीज़ की रैंकिंग नहीं करता, और यह नहीं बताता कि क्या खरीदें। H2 Investment AMFI-पंजीकृत म्यूचुअल फंड वितरक (ARN-200996) है, SEBI-पंजीकृत निवेश सलाहकार नहीं। NRI का टैक्स आप जिस देश में रहते हैं उस पर निर्भर है और नियम बदलते हैं — हम व्यवस्था समझाते हैं (कि TDS स्रोत पर कटता है, कि DTAA लागू हो सकता है) पर आपकी टैक्स देनदारी नहीं निकालते और न ही विदेश में आपकी टैक्स स्थिति संभालते हैं। यह आप जिस देश में रहते हैं वहां के योग्य टैक्स सलाहकार से पक्का कर लीजिए।

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